दतिया: झूठा केस दर्ज करवाया, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई पांच साल की सजा



दतिया के सेवढा तहसील में द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.पी. कतरौलिया की न्यायालय ने आरोपी हेमंत तिवारी को पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ 2 हजार 300 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

सरकारी वकील के अनुसार 11 मार्च 2018 को रोहित मेहर ने भगुवापुरा थाना शिकायत कि रतनगढ़ माता मंदिर पर दर्शन करने जा रहा था। तभी आरोपी दीपक कुशया, मोहित मीणा, शेरू विश्वकर्मा निवासी भोपाल ने पीछा कर उसे पिस्टल से गोली मारी जो उसके पैर में लगी। पुलिस द्वारा जांच के दौरान आरोपी हेमंत उर्फ हेमू तिवारी, लकी साहू, वाजी उर्फ अकीला, ड्रायवर अशोक रैकवार, और संतलाल साहू के द्वारा षडयंत्र पूर्वक भोपाल बजरिया थाने में अपराध पंजी बद्ध कराया गया था।

जिस पर उक्त लोगों पर उनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। प्रकरण में साक्षी दीपक कुशवाह, मोहित मीणा, शेरू विश्वकर्मा निवासीगण भोपाल को केस में गवाही बदलवाने के लिए तीन लाख रुपए लेकर झूठी धारा 307 लगाने का प्रयास किया गया।

विवेचना के दौरान प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर रोहित मेहर, हेमु उर्फ हेमंत तिवारी, आदर्श लकी साहू, अशोक रैकवार, अकीला उर्फ वादी खान संतलाल साहू निवासी भोपाल के विरुद्ध भगुवापुरा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान हेमंत उर्फ हेमु तिवारी को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया।

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