इमरान खान रिमांड पर, नहीं मिली राहत, सुलगा पाक


 इस्लामाबाद : पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया है। पीटीआई ने इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध घोषित करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करने की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। इस याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट का आदेश संविधान के अनुच्छेद 10ए के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला विरोधाभासों से भरा है। SC में लगाई गई याचिका में कहा गया है- NAB के चेयरमैन द्वारा जारी वारंट अवैध हैं।


इमरान ने लगाई SC में अर्जी


इमरान खान ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले से जु़ड़ी सामान्य पूछताछ कब जांच में बदल गई इसका NAB द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सूत्रों की मानें तो इमरान खान ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को भी बताया कि उनकी जान को खतरा है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने अपनी याचिका में इमरान ने अदालत से की गई अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया है कि मामले की तत्काल सुनवाई आज ही की जाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान को झटका लगा है। इमरान की याचिका पर SC ने आपत्ति जताई है। SC को याचिका की प्रमाणिकता पर आपत्ति है।


इमरान को सता रहा जान का डर


सूत्रों की मानें तो इमरान का कहना है कि उन्हें धीमा जहर (Slow Poison) दिया जा सकता है। साथ ही इमरान ने सर्वोच्च न्यायालय को यह भी बताया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद से उन्हें टॉयलेट भी नहीं जाने दिया गया।


’24 घंटे से वॉशरूम नहीं गया‘

इमरान खान ने कहा, ‘मैं 24 घंटे से वॉशरूम नहीं गया. मेरे डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए। मुझे डर है कि वे मुझे ‘मकसूद चपरासी’ की तरह मार सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि वे लोग ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं। जिससे धीरे-धीरे एक व्यक्ति मर जाता है।


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