दरअसल पति हरियाणा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है और उसकी 2018 में एक महिला के साथ शादी हुई और शादी के बाद वह एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन साल 2020 में कोरोना काल के समय जब लॉक डाउन लगा तो उसके बाद पति ने अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए उसके मायके ग्वालियर में आया और उसके बाद उसी मायके छोड़कर फिर दोबारा हरियाणा पहुंच गया। कोरोना काल के बाद अपनी पत्नी को लेने तक नहीं आया। इसी बीच पति के संबंध कंपनी में काम करने वाली एक महिला के साथ बन गए और उसके बाद पति ने महिला के साथ दूसरी शादी कर ली। जब पहली पत्नी ग्वालियर में अपने मायके में पति का इंतजार कर रही थी लेकिन जब उसका सब्र टूटा तो खुद पति की कंपनी में पहुंच गई तो उसके बाद उसे पता लगा कि पति ने कंपनी में काम करने वाली किसी महिला के साथ
दूसरी शादी करनी है। उसके बाद दोनों में विवाद होने लगा और विवाद के बाद पत्नी ने इसकी शिकायत ग्वालियर के कुटुंब न्यायालय में की। पत्नी ने शिकायत की उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है इसलिए भरण-पोषण के लिए उसे न्याय चाहिए। उसके बाद यह मामला कुटुंब न्यायालय में काउंसलर हरीश दीवान के पास पहुंच गया उसके बाद इस केस की काउंसलिंग की गई।
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