ताज महल पर कुर्की का खतरा, टैक्स न चुकाने का मिला नोटिस


आगरा : आगरा नगर निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक नोटिस जारी किया है। जिसमें ताज महल का जल टैक्स और संपत्ति कर जमा करने को कहा है। ताज महल पर वाटर कर के रूप में 1 करोड़ रुपये और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 1.40 लाख रुपये बकाया है। एएसआई को 15 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यदि समय अवधि में टैक्स जमा नहीं किया गया तो ताजमहल को जब्त किया जा सकता है।


पहली बार मिला ऐसा नोटिस:-

एएसआई के अधीक्षक राज कुमार पटेल ने कहा कि स्मारकों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता है। हम पानी के लिए टैक्स का भुगतान करने के लिए उतरदायी नहीं है। इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है। परिसर में हरियाली बनाए रखने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। ऐसा नोटिस ताजमहल के लिए पहली बार मिला है।


इस मामले की जानकारी नहीं:-

इस मामले को लेकर नगर आयुक्त निखिल टी फंडे ने कहा कि ताजमहल से संबंधिक टैक्स को लेकर जानकारी नहीं है। करों की गणना के लिए राज्यव्यापी भौगलिक सूचना प्रणाली सर्वेक्षण के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। फंडे ने कहा, 'शासकीय भवनों और धार्मिक स्थलों सहित उन पर लम्बित बकायों के आधार पर नोटिस जारी किया जा रहा है।' उन्होंने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए छूट प्रदान की जाती है। सहायक नगर आयुक्त एवं ताजगंज जोन की प्रभारी सरिता सिंह ने बताया कि ताजमहल पर टैक्स के लिए जारी नोटिस को लेकर जांच की जा रही है।

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