दतिया: शराब के लिए रुपए नहीं देने पर पत्नी पर कैरोसीन डालकर हत्या करने वाले पति को उम्रकैद की सजा




दतिया अपर सत्र न्यायाधीश उत्सव चतुर्वेदी की न्यायालय ने बुधवार को पत्नी हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथी अरोपी पर दस हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामला गांव दबरा-बाग का है, जहां तीन साल पहले अरोपी पति ने अपनी पत्नी से शराब के लिए पैसे मांगे थे। पत्नी द्वारा पैसे न देने पर उसने पत्नी पर मिट्टी का तेल से डालकर आग लगा दी थी। 6 दिन बाद उपचार के दौरान पत्नी ने दम तोड़ दिया था।

अपर लोक अभियोजक (सरकारी वकील) मुकेश गुप्ता ने बताया कि 21 जनवरी 2020 को रामवती बघेल घर गांव दबरा-बाग में थी। तभी उसका पति गंगाराम पाल पत्नी रामवती से बोला कि शराब पीने के लिए पैसे दे। रामवती ने पैसे देने से मना किया, तो उसने पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। जिससे रामवती काफी जल गई थी, और उसे इलाज के लिए ग्वालियर में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पर उसने डॉक्टरो और अपने भाई को बताया था कि, उसके पति गंगाराम ने मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी। इलाज के दौरान करीब 6 दिन बाद उसकी ग्वालियर अस्पताल में मृत्यु हो गई।

मामले में पुलिस ने मृतिका के शव का मेडिकल प्रशिक्षण कराया और जांच के बाद अरोपी गंगाराम को गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायालय ने मामले की आखिरी सुनवाई कर अरोपी गंगाराम को हत्या का दोषी पाते हुए। आजीवन कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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