दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में दो साल की सजा सुनाई थी। अदालत के इस फैसले के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत स्पीकर ने यह कार्रवाई की।
बता दें कि राहुल गांधी लुटियंस दिल्ली में 12, तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में रहते हैं। वो बंगला साल 2004 से ही राहुल गांधी के नाम पर आवंटित है। यह बंगला उन्हें पहली बार तब मिला था, जब वो 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बने थे।
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