अदालत ने सरकार से इस मामले में 10 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और याचिकाकर्ता एनटीपीसी को भी जवाब मिलने पर उस पर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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दो वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के एक कोयले की खान से तय मात्रा में कोयले का उत्पादन न करने पर केंद्र सरकार की तरफ एनटीपीसी पर लगाए गए 66 करोड़ रुपये जुर्माने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस मामले में केंद्र सरकार से अगले सुनवाई तक एनटीपीसी के खिलाफ जुर्माने को लेकर किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकार से इस मामले में 10 दिनों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और याचिकाकर्ता एनटीपीसी को भी जवाब मिलने पर उस पर अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने मामले की सुनवाई 22 जुलाई तय की है।
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